नए साल का तोहफा! दिल्ली में 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार, लाइसेंसिंग नियमों में ढील
3 सितारा होटलों में मौजूद रेस्टोरेंट को रात 2 बजे तक खोला जा सकेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समयसीमा रात 1 बजे की होगी. लाइसेंस लेने के लिए जरूरी दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है.
लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है. (File Photo)
लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है. (File Photo)
Delhi Hotel License: दिल्ली में 5 और 4 सितारा होटलों में मौजूद सभी रेस्टोरेंट (Restaurants) और बार (Bar) को अब चौबीसों घंटे खोलने की इजाजत मिलने वाली है. इसके लिए लाइसेंस नियमों में ढील दी जाएगी जिसका मकसद राष्ट्रीय राजधानी में नाइट इकोनॉमी (Night Economy) को बढ़ावा देना है. दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने नवंबर में रेस्टोरेंट और भोजनालयों के लिए लाइसेंस संबंधी जरूरतों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति से मौजूदा नियमों की जांच करने और लाइसेंस प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए सुझाव देने को कहा गया था.
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने के बाद नियमों को उदार बनाने के लिए कई दौर की बैठकें हुईं. नए आवेदन में जरूरी बदलाव लाने के लिए अब इन्हें नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) को भेजा जाएगा और फिर गृह मंत्रालय के लाइसेंस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
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26 जनवरी से मिलेगा फायदा
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एक अधिकारी ने कहा, इस प्रक्रिया के अगले तीन हफ्तों में पूरा हो जाने की उम्मीद है और 26 जनवरी से उद्यमी राष्ट्रीय राजधानी में उदार लाइसेंस व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे. लाइसेंस लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या में भी कमी की गई है.
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5/4 स्टार होटल में 24 घंटे खुलेंगे रेस्टोरेंट्स
नए नियमों के तहत हवाई अड्डे (Airport), रेलवे स्टेशन (Railway Station) और आईएसबीटी (ISBT) परिसर के भीतर पांच सितारा और चार सितारा होटलों के सभी रेस्टोरेंट आवश्यक शुल्क के भुगतान के बाद 24 घंटे खोले जा सकेंगे. इसी तरह 3 सितारा होटलों में मौजूद रेस्टोरेंट को रात 2 बजे तक खोला जा सकेगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों में यह समयसीमा रात 1 बजे की होगी.
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06:36 PM IST